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सलमान खान को काला हिरण फिल्म विवाद में चार हफ्ते का समय मिला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को काला हिरण फिल्म के निर्माता द्वारा दायर याचिका पर चार हफ्ते का समय दिया है। निर्माता ने अदालत से अनुरोध किया है कि सलमान द्वारा दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। यह विवाद फिल्म के पोस्टर और टीजर के रिलीज के बाद शुरू हुआ, जिसमें सलमान का आरोप है कि उनकी पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान को फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता द्वारा दायर याचिका पर चार हफ्ते का समय दिया है। निर्माता ने अदालत से अनुरोध किया है कि सलमान द्वारा फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दिया जाए।


निर्माता का तर्क

निर्माता का कहना है कि सलमान द्वारा दायर मुकदमे में दिल्ली की अदालत के क्षेत्राधिकार का अभाव है।


अगली सुनवाई की तारीख

उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है और जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।


विवाद की शुरुआत

यह विवाद फिल्म के पोस्टर और टीजर के रिलीज होने के बाद शुरू हुआ। सलमान ने आरोप लगाया कि फिल्म में एक ऐसा पात्र दिखाया गया है, जो उनके जैसा है। उस पात्र के हाथ में सलमान खान जैसा प्रसिद्ध ब्रेसलेट भी दिखाई दिया। सलमान का कहना है कि यह सब उनकी पहचान से जोड़ा जा रहा है और उनकी अनुमति के बिना उनकी पर्सनैलिटी का उपयोग किया जा रहा है।


टीजर में संदर्भ

फिल्म के टीजर में 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़े संदर्भ भी शामिल हैं, जो लंबे समय से सलमान खान के साथ जुड़े हुए हैं। सलमान ने अदालत में कहा कि फिल्म में उनके जीवन से जुड़े विवाद को कहानी का हिस्सा बनाया गया है और इसका उपयोग फिल्म के प्रचार के लिए किया जा रहा है।


छवि को नुकसान

उन्होंने कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है और उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है।


निर्देशक का बयान

फिल्म के निर्देशक भरत एस. श्रीनेत ने कहा कि यह फिल्म सलमान खान पर आधारित नहीं है। फिल्म का पात्र काल्पनिक है और उसका नाम 'अयान खान' रखा गया है। उन्होंने ब्रेसलेट के बारे में भी कहा कि ऐसा ब्रेसलेट केवल सलमान खान नहीं पहनते। इसके अलावा, अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए किसी प्रकार का प्रोस्थेटिक मेकअप नहीं किया गया है।


अंतरिम आदेश

27 जुलाई को, दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की आपत्ति पर फिल्म के टीजर और उससे संबंधित कुछ प्रचार सामग्री के ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दिया था।