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सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई: शाहरुख, अजय और टाइगर को मिला नोटिस

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें कानून से छूट नहीं मिलेगी। एक अभिनेता ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। जानें इस मामले में क्या हुआ और आगे की कार्रवाई क्या होगी।
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मुंबई में एफडीए की सख्ती

मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट किया है कि शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारों को 'विमल इलायची' के विज्ञापन से संबंधित मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन तीनों को एफडीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह विज्ञापन वास्तव में 'विमल पान मसाला' का सरोगेट विज्ञापन है, जो राज्य में प्रतिबंधित है।


कानूनी कार्रवाई की शुरुआत

मुंडे ने बताया कि एफडीए ने उन कलाकारों में से एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसने निर्धारित समय में नोटिस का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'वे आपके लिए सितारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल विज्ञापन देने वाले हैं। इसलिए मैं उन्हें कानून तोड़ने वाले के रूप में देखता हूं और कानून अपना काम करेगा।'


नोटिस का जवाब

ये नोटिस 11 अगस्त को जारी किए गए थे, और तीनों कलाकारों को 15 दिन का समय दिया गया था। मुंडे के अनुसार, दो कलाकारों ने जवाब दिया, जबकि एक ने नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'हमने कानून के अनुसार कार्रवाई की है। एक मामले में, जहां उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, हम कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।'


अभिनेताओं की दलीलें

मुंडे ने कहा कि एफडीए की ओर से आगे की कार्रवाई करने से पहले उनकी दलीलों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम उन्हें सुनवाई का मौका दे रहे हैं। मेरे अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिन्होंने नोटिस जारी किए थे, वही सुनवाई करेंगे।'


शाहरुख का जवाब

जब विशेष रूप से पूछा गया कि क्या शाहरुख खान की टीम ने कोई जवाब दिया है, तो मुंडे ने कहा, 'संभवतः उन्होंने जवाब नहीं दिया है लेकिन मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता।'


तर्कों का खंडन

मुंडे ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि किसी उत्पाद का प्रचार करने वाली हस्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अंततः निर्माता ही इसके लिए जिम्मेदार होता है।


दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

कानूनी कार्यवाही में 14 सितंबर को एक नया मोड़ आया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने विमल इलायची की मास्टर लाइसेंसधारी कंपनी पीबी आग्रो एलएलपी की याचिका खारिज कर दी। कंपनी ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि नोटिस मुंबई में महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी किए गए थे।