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अमेरिकी अदालत में सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश के आरोपी को मिलेगी सजा

अमेरिका की संघीय अदालत ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल निखिल गुप्ता को 20 नवंबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पहले सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन पीड़ित के अनुरोध पर इसे टाल दिया गया। गुप्ता ने हत्या की साजिश से जुड़े तीन आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया था। उसे विभिन्न आरोपों के तहत अधिकतम 40 साल की सजा हो सकती है।
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सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश का मामला

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल निखिल गुप्ता को 20 नवंबर को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। पहले, न्यूयॉर्क के 'सदर्न डिस्ट्रिक्ट' की अदालत ने गुप्ता की सजा सुनाने की तारीख 25 सितंबर निर्धारित की थी, लेकिन हत्या की साजिश के संभावित शिकार व्यक्ति के अनुरोध पर सुनवाई को टाल दिया गया। अदालती दस्तावेजों में पीड़ित का नाम नहीं उजागर किया गया है, लेकिन पन्नू के वकील ने स्पष्ट किया है कि पन्नू ही इस साजिश के निशाने पर थे।


न्यूयॉर्क की जिला अदालत में अभियोजकों ने एक पत्र में बताया कि अज्ञात पीड़ित सजा सुनाने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है और उसने 25 सितंबर की सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि वह उस समय देश से बाहर होगा। न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए गुप्ता की सजा सुनाने की नई तारीख 20 नवंबर पूर्वाह्न 10 बजे निर्धारित की। गुप्ता ने 13 फरवरी को पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित तीन आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया था।


गुप्ता को सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में अधिकतम 10 साल, हत्या की साजिश रचने के लिए भी अधिकतम 10 साल और धनशोधन की साजिश के लिए अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और एक वर्ष बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया।