अमेरिकी जज ने ट्रंप के एंटी वेपनाइजेशन फंड पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई
फंड पर रोक का आदेश
एंटी वेपनाइजेशन फंड का विवरण
अमेरिका के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित 1.8 अरब डॉलर के एंटी वेपनाइजेशन फंड पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। इसके साथ ही प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया गया है कि वे शपथ-पत्र देकर यह स्पष्ट करें कि यह फंड आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
फंड की उत्पत्ति
वर्जीनिया के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला अदालत की जज लियोनी ब्रिंकेमा ने इस फंड पर रोक लगाने का प्रारंभिक आदेश जारी किया। पिछले हफ्ते, जज ने इस फंड पर अस्थायी रोक लगाई थी, जो शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी।
ट्रंप और न्याय विभाग के बीच समझौता
यह फंड ट्रंप और न्याय विभाग के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के खिलाफ राष्ट्रपति के 10 अरब डॉलर के मुकदमे से संबंधित था। न्याय विभाग ने 1.776 अरब डॉलर का एक फंड बनाया था, जिसकी देखरेख एक पांच सदस्यीय आयोग कर रहा था।
इस फंड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भुगतान करना था, जो यह साबित कर सकें कि वे लाफेयर (कानूनी दांव-पेच) और वेपनाइजेशन (कानून का दुरुपयोग) के शिकार रहे हैं। ट्रंप और उनके सहयोगी अक्सर अपने खिलाफ चल रही जांच और आपराधिक मुकदमों के संदर्भ में इन शब्दों का उपयोग करते रहे हैं।
