अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप के मीडिया प्रतिबंध पर लगाई अस्थायी रोक
संघीय न्यायाधीश का निर्णय
एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तीन मीडिया संस्थानों-सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि इन मीडिया संस्थानों को व्हाइट हाउस में प्रवेश की अनुमति फिर से दी जानी चाहिए। यह घटना ट्रंप और उन मीडिया संगठनों के बीच बढ़ते तनाव का एक नया उदाहरण है, जिनकी रिपोर्टिंग उन्हें पसंद नहीं आती।
ट्रंप का आरोप
ट्रंप ने 18 सितंबर को इन मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए उन पर 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप लगाया था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश टिमोथी केली, जिन्हें ट्रंप ने 2017 में नियुक्त किया था, ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की और बिना किसी निर्णय के सुनवाई समाप्त कर दी। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को अस्थायी रोक का आदेश जारी किया, जो अगले 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
अस्थायी रोक का महत्व
इस प्रकार के आदेश आमतौर पर तब तक जारी किए जाते हैं जब तक अदालत मामले की पूरी समीक्षा न कर ले।
