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उमर अब्दुल्ला और पायल का तलाक: 32 साल की शादी का अंत

उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल ने 32 साल की शादी के बाद आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय लिया है। दोनों ने 2011 से अलग रहना शुरू किया था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तलाक की डिक्री के लिए आवेदन किया। जानें इस मामले की पूरी कहानी और उनके परिवार के बारे में।
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शादी का अंत


32 साल पहले हुई थी शादी
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उनकी शादी 32 वर्ष पहले हुई थी, और वे 2011 से अलग रह रहे थे। दोनों ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने अपने विवादों को सुलझाने का निर्णय लिया है।


सुप्रीम कोर्ट में अपील

उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसने उनकी शादी को समाप्त करने से इनकार किया था। दोनों ने मिलकर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तलाक की डिक्री जारी करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।


आपसी सहमति से समाधान

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवाद का समाधान कर लिया है और सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की डिक्री प्रदान करे।


शादी का इतिहास

उमर अब्दुल्ला ने 1994 में पायल अब्दुल्ला से विवाह किया था। दोनों के दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं।


मुलाकात का स्थान

उमर और पायल की पहली मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी।


एलिमनी का विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर मुद्दों पर विचार करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि पायल तलाक नहीं चाहतीं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं।


पायल का पारिवारिक पृष्ठभूमि

पायल आर्मी मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं, जिनका परिवार विभाजन के समय लाहौर से भारत आया था। उमर और पायल ने लव मैरिज की थी।