खान सर और उनके सहकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत, सुरक्षा कर्मियों को भी मिली राहत
खान सर को मिली जमानत
खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक, जिन्हें हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के उपयोग के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है, उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहयोगियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय को पटना की प्रधान जिला जज की अदालत ने सोमवार को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव ने इस मामले में 08 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
अदालत ने आज अपना आदेश सुनाते हुए खान सर और उनके सहकर्मियों को गिरफ्तारी या न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की स्थिति में 10,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ दो जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानतदारों में से एक नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए जबकि दूसरा पटना का निवासी होगा।
सुरक्षाकर्मियों को भी मिली जमानत
इसी मामले में खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका को भी अदालत ने मंजूर कर लिया और उन्हें भी उपरोक्त शर्तों पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
यह ध्यान देने योग्य है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
