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तमिलनाडु उपचुनाव पर रोक की अवधि बढ़ाई गई

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रोक को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन चुनावी याचिकाओं के निपटारे तक किया गया है, जो इन सीटों से चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ दायर की गई थीं। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
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उच्च न्यायालय का निर्णय


मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनावों पर लगी रोक को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन चुनावी याचिकाओं के निपटारे तक किया गया है, जो इन सीटों से चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ दायर की गई थीं।


पहले 10 जुलाई को हुई सुनवाई में न्यायालय ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, तमिलनाडु विधानसभा सचिव और मुख्यमंत्री विजय सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। इसके बाद चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव कराने से रोक दिया गया था।


आज की सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने रोक की अवधि को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया।


उपचुनाव पर रोक लगाई गई पांच विधानसभा सीटों में त्रिची ईस्ट, करूर, अंबासमुद्रम, विरालीमलाई और पेरुंदुरई शामिल हैं। राज्य में कुल सात सीटें रिक्त हैं।


इन सात सीटों में से छह पर अन्नाद्रमुक और एक पर सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कषगम का कब्जा था। विधानसभा सचिवालय ने इन सभी सीटों को रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को सूचित किया था।


त्रिची ईस्ट सीट मुख्यमंत्री विजय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अंबासमुद्रम और पेरुंदुरई सीटें भी विधायकों के इस्तीफे के कारण रिक्त हुईं।


मदुरंतकम और धारापुरम सीटें अन्नाद्रमुक की विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।


इन इस्तीफों के बाद अन्नाद्रमुक ने अध्यक्ष से गुहार लगाई थी कि कुछ विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न किए जाएं।