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तेलंगाना हाई कोर्ट ने विधायक दानम नागेंद्र को किया अयोग्य घोषित

तेलंगाना हाई कोर्ट ने विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय विधानसभा स्पीकर के आदेश को रद्द करते हुए आया है। दानम नागेंद्र ने पहले BRS के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत याचिका दायर की गई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्णय के पीछे की वजह।
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तेलंगाना हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की पीठ द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की याचिका को खारिज किया था।


मामले का सारांश:

दानम नागेंद्र ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद, वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की याचिका भाजपा विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने दायर की थी।