दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, शादी में शामिल होंगे
दिल्ली की अदालत से मिली राहत
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के संदर्भ में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए मान्य होगी। उल्लेखनीय है कि शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर को होने वाली है, और इससे पहले उन्हें यह अस्थायी राहत मिली है। इस फैसले के बाद, वह कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकेंगे।
शरजील इमाम की हिरासत का इतिहास
शरजील इमाम जनवरी 2020 से हिरासत में हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश रची। इस मामले में वह पिछले साढ़े पांच साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
यह पहली बार नहीं है जब उन्हें शादी के लिए जमानत मिली है। इससे पहले मार्च 2025 में भी अदालत ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जब वह अपने सगे भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए बाहर आए थे।
जमानत याचिका का खारिज होना
जुलाई में कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण वह इस स्तर पर जमानत पर विचार नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को अपने आदेश में कहा था कि जब तक अभियोजन पक्ष के सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती या इस आदेश के एक साल पूरे नहीं हो जाते, तब तक आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसी आधार पर निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब नियमित जमानत पर सुनवाई से पहले मिली इस अंतरिम जमानत को शरजील इमाम के लिए अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
