Newzfatafatlogo

पंजाब में ईडी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने की सख्त निगरानी, वारंट अधिकारी की नियुक्ति

पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तलाशी और जब्ती कार्रवाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई की। जस्टिस संजय वशिष्ठ की अध्यक्षता में, अदालत ने एक वरिष्ठ वारंट अधिकारी की नियुक्ति की ताकि कार्रवाई की निगरानी की जा सके। सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, जिससे सरकारी मशीनरी प्रभावित हुई है। अदालत ने वारंट अधिकारी को निरीक्षण करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
 | 

हाईकोर्ट की विशेष सुनवाई

चंडीगढ़: पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चल रही तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार रात को विशेष सुनवाई की। जस्टिस संजय वशिष्ठ की अध्यक्षता में पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक वरिष्ठ वारंट अधिकारी की नियुक्ति की, ताकि ईडी की कार्रवाई की निगरानी की जा सके।


अदालत ने वारंट अधिकारी को कार्रवाई के स्थल का निरीक्षण करने और गुरुवार दोपहर 2 बजे तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई देर रात शुरू हुई और यह रात 1 बजे के बाद तक जारी रही।


सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पंजाब में ईडी द्वारा तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है।


इस दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इस घटनाक्रम के कारण पंजाब की सरकारी मशीनरी में ठप होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने वारंट अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया।


हाईकोर्ट ने वारंट अधिकारी को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के स्थल पर जाने के लिए अधिकृत किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वारंट अधिकारी किसी भी समय मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।


पीठ ने वारंट अधिकारी की सुरक्षा के लिए यूटी के पुलिस महानिदेशक और मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।


हाईकोर्ट ने वारंट अधिकारी को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों की जानकारी शामिल होगी।


पंजाब सरकार की ओर से अधिवक्ता फेरी सोफत ने अदालत में पक्ष रखा। देर रात तक चली विशेष सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूरे घटनाक्रम पर तत्काल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था की है।