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पुर्तगाल में बुर्का कानून लागू, सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा छिपाना प्रतिबंधित

पुर्तगाल ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया कानून लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा छिपाने पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रपति अंतोनियो जोसे सेगुरो ने इस कानून को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब को रोकना है। उल्लंघन करने पर 150 से 3,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जानें इस कानून के पीछे के कारण और इसके प्रभाव।
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पुर्तगाल में बुर्का कानून का ऐलान

पुर्तगाल का नया कानून: यूरोप के देश पुर्तगाल ने बुर्का पहनने को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राष्ट्रपति अंतोनियो जोसे सेगुरो ने इस कानून को स्वीकृति दे दी है। अब इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा छिपाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब को रोकना है।

यह कानून दक्षिणपंथी दलों के दबाव में लाया गया था। राष्ट्रपति सेगुरो ने एक बयान में कहा कि चेहरे को छिपाना पहचान और संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बुर्का कानून का विवरण:
स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस कानून को “बुर्का कानून” के नाम से जाना जा रहा है। कई मुस्लिम महिलाएं अपने शरीर और चेहरे को ढकने के लिए बुर्का पहनती हैं, जिसके कारण इसे यह नाम दिया गया है। जुलाई में संसद ने इस कानून को मंजूरी दी थी, जिसमें दक्षिणपंथी और कट्टर दक्षिणपंथी दलों का समर्थन था, जबकि वामपंथी दलों ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

इस कानून के अनुसार, सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे कपड़े पहनने पर रोक है, जो चेहरे को छिपाते हैं या पहचान में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को उसके लिंग, धर्म, उम्र या मूल के आधार पर चेहरा ढकने के लिए मजबूर करना भी अपराध माना जाएगा।

पुर्तगाल में इस कानून का उल्लंघन करने पर 150 से 3,000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।