बलिया कोर्ट ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
गिरफ्तारी वारंट का कारण
बलिया समाचार: बलिया की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट 23 साल पुराने एक मामले में अदालत में उपस्थित न होने के कारण जारी किया गया है। यह मामला 4 दिसंबर 2003 को बलिया कोतवाली में तत्कालीन कोतवाल के साथ मारपीट और गाली-गलौज से संबंधित है। सीजीएम शैलेश पांडे की अदालत ने यह वारंट जारी किया है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में कोतवाल के साथ बदसलूकी के आरोपी एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू की गैरहाजिरी को माफ कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जमानत ले ली थी। घटना के अनुसार, दयाशंकर सिंह अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में घुसकर कोतवाल के साथ बदसलूकी कर रहे थे। अदालत में पेश न होने के कारण दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
पिछले मामले की जानकारी
एक साल पहले भी, सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ एक अन्य मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह मामला शहर के मालगोदाम के पास 10 साल पहले रास्ता रोकने और तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने से संबंधित था। सितंबर 2025 में अदालत में उपस्थित न होने पर दयाशंकर सिंह और 15 अन्य आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
