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मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राजकुमार लोहानी का नामांकन आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण निरस्त कर दिया गया है। इस फैसले ने कांग्रेस के खेमे में चिंता बढ़ा दी है। विधायक हेमंत कटारे ने भाजपा के उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के हलफनामे पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं, जिसमें संपत्ति का विवरण और नोटरी प्रक्रिया की वैधता शामिल हैं। जानें इस सियासी हलचल के पीछे की पूरी कहानी।
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राज्यसभा उपचुनाव में सियासी हलचल

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीट के लिए उपचुनाव की तैयारियों में तेजी आई है। इस बीच, कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार राजकुमार लोहानी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन को आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज कर दिया। इसी तरह, कांते सायन्ना का नामांकन भी प्रस्तावक की अनुपस्थिति के चलते निरस्त कर दिया गया। इस निर्णय ने कांग्रेस के खेमे में चिंता बढ़ा दी है।


कांग्रेस विधायक की आपत्तियां

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने भाजपा के उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के हलफनामे पर तीन महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई हैं। कटारे, जो राजकुमार लोहानी के प्रस्तावक भी हैं, ने आरोप लगाया कि पुरी ने अपनी पत्नी का नाम छिपाया है। इसके अलावा, उन्होंने विदेशी मुद्रा में संपत्ति का उल्लेख करने पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार, संपत्ति का विवरण भारतीय मुद्रा में होना चाहिए।


नामांकन निरस्त होने के कारण

राजकुमार लोहानी ने अपने नामांकन के साथ अनिवार्य शपथ पत्र फॉर्म-26 संलग्न नहीं किया था, जो निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य माना जाता है। इस कमी के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। इसी तरह, कांते सायन्ना का नामांकन भी प्रस्तावक की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया।


हरदीप पुरी के हलफनामे पर उठे सवाल

हेमंत कटारे ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने हलफनामे में जेनेवा स्थित अपार्टमेंट और विदेशी खातों का विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा, नोटरी एक्ट के उल्लंघन के संबंध में भी आपत्ति उठाई गई है। हरदीप पुरी को इन आपत्तियों का जवाब देने के लिए शाम पांच बजे तक का समय दिया गया है।