सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है नागरिकों का
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। केवल आंदोलन होने के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
चीफ जस्टिस एस. सूर्य कांत, जस्टिस जोयमलया बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। छात्रों ने एनईईटी-यूजी पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में अन्य अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
न्यायालय ने कहा, 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है। इसे किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा सकता। केवल आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब पुलिस की बर्बरता को सही ठहराना नहीं है।'
एक समान गाइडलाइंस की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए उचित स्थान मिलना चाहिए। यदि कोई असामाजिक तत्व प्रदर्शन में घुसकर गड़बड़ी करता है, तो उसे अलग से निपटाया जा सकता है।
चीफ जस्टिस ने कहा, 'जब कोई शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए। उचित स्थान मिलना चाहिए। इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई असामाजिक तत्व है, तो उसे अलग से देखा जाएगा। यदि पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया, तो उसकी अलग से जांच होनी चाहिए।'
अनुशासन और अधिकार का संतुलन
पीठ ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण होना चाहिए। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि पूरे देश में प्रदर्शनों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि नागरिकों के अधिकार और कानून-व्यवस्था का संतुलन बना रहे।
चीफ जस्टिस ने आगे कहा, 'यह पूरे देश का मामला है। हमें एकरूपता की आवश्यकता है। जो जिम्मेदार हैं, उन्हें भी स्पष्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। स्व-अनुशासन पूरे प्रक्रिया का हिस्सा है।'
सुनवाई का अगला चरण
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। न्यायालय इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है और देशभर में एक मानक प्रोटोकॉल बनाने पर जोर दे रहा है।
