सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को दी राहत, अवमानना कार्यवाही पर रोक
पंजाब समाचार:
सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान से संबंधित एक मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
SC का आदेश
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया, जिसमें मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी।
आगे की कार्यवाही पर रोक
पीठ ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव को गुरुवार को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगले आदेश तक ... आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।" वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की।
'दबाव बनाने की कोशिश सही नहीं'
पीठ ने हाई कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "आप मुख्य सचिव को जेल भेजने में क्यों रुचि रखते हैं? हम अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा देंगे।" पीठ ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता मुख्य सचिव द्वारा राज्य के विभागों को जारी किए गए एक आंतरिक पत्र पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। पीठ ने कहा, "हम इस तरह दबाव बनाने की कोशिश को पसंद नहीं करते।"
