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सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनके नामांकन खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में नामांकन के खारिज होने के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और मीनाक्षी के बयान के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके नामांकन को खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में नामांकन के खारिज होने के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की।


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। यदि उन्हें निर्णय पर आपत्ति है, तो उन्हें चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया में न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकता।


अदालत ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द करने के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान चुनाव याचिका के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि मीनाक्षी चाहें, तो वे चुनाव याचिका दाखिल कर इस निर्णय को चुनौती दे सकती हैं।


यह ध्यान देने योग्य है कि मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। भाजपा ने दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार भी पेश किया, जबकि कांग्रेस के पास चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या थी। इसके बाद, नौ जून को मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका खारिज होने के बाद मीनाक्षी ने कहा कि पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट चोरी हो गई।