दिल्ली-NCR में प्रदूषण के खिलाफ नए नियम: जानें क्या करें
दिल्ली-NCR में सख्त प्रदूषण नियम
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, 1 अक्टूबर से वाहन मालिकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना ईंधन नहीं मिलेगा। ऐसे में प्रदूषण जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
अधिकृत केंद्र से PUCC प्राप्त करें
प्रदूषण जांच के लिए किसी भी अनधिकृत दुकान या बिना मान्यता वाले केंद्र पर भरोसा न करें। केवल परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र पर ही अपनी वाहन की जांच कराएं। इससे आपकी जांच का रिकॉर्ड सरकारी प्रणाली में दर्ज होगा। निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे न दें, क्योंकि शुल्क वाहन के प्रकार और ईंधन के अनुसार तय होता है। जांच के बाद कंप्यूटर से बनी रसीद अवश्य प्राप्त करें।
ऑनलाइन स्थिति की जांच करें
PUCC प्राप्त करने के बाद केवल कागज देखकर न लौटें। अपने मोबाइल में mParivahan या eChallan ऐप पर वाहन नंबर डालकर यह सुनिश्चित करें कि नया प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं। यदि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो तुरंत केंद्र संचालक से संपर्क करें। जांच के दौरान एक्सीलेटर बढ़ने पर स्क्रीन पर RPM रीडिंग भी देखें। केंद्र को सही तरीके से साइलेंसर में प्रोब लगाकर जांच करनी चाहिए।
नंबर प्लेट की स्पष्टता आवश्यक
डिजिटल प्रणाली में प्रदूषण जांच के दौरान लाइव वेबकैम से वाहन की तस्वीर भी ली जाती है। इसलिए अपनी गाड़ी को इस तरह खड़ा करें कि नंबर प्लेट कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि नंबर प्लेट छिपी या धुंधली है, तो प्रमाणपत्र जारी करने में समस्या हो सकती है। सही फोटो और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिस्टम वैध PUCC तैयार करता है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक पर 10,000 रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है।
