दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर GRAP 3 की पाबंदियां लागू
दिल्ली में दीवाली के पहले वायु प्रदूषण ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जिसके चलते सरकार ने GRAP 3 की पाबंदियां लागू की हैं। इस लेख में जानें कि ये पाबंदियां क्या हैं, कब लागू होती हैं, और किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। दिल्लीवासियों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, खासकर जब हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है।
| Nov 6, 2026, 17:11 IST
दिल्ली की हवा फिर से जहरीली
दीवाली के नजदीक आते ही एक बार फिर दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, सरकार ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में ग्रैप 3 के तहत पाबंदियां लागू कर दी हैं। सर्दियों के आगमन के साथ, दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से खराब होने लगी है, और कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 तक पहुंच गया है। आज दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में, CAQM ने GRAP-3 की पाबंदियों को लागू किया है।
GRAP 3 कब लागू होता है?
जब AQI 401 से 450 के बीच होता है, तब GRAP 3 लागू होता है। वहीं, GRAP 4 तब लागू होता है जब AQI 450 से अधिक हो जाता है।
इन गतिविधियों पर रहेगा बैन
- GRAP 3 लागू होने पर गैर-जरूरी निर्माण और कंस्ट्रक्शन कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
- दिल्ली और NCR में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
- निर्माण सामग्री जैसे रेत और सीमेंट के परिवहन पर रोक लगाई जाएगी।
- क्लीन फ्यूल का उपयोग न करने वाले स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट बंद रहेंगे।
- आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर रोक रहेगी।
- दिल्ली में आने वाली या वहां से जाने वाली इंटर स्टेट डीजल बसों पर रोक रहेगी।
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कंपनियों को वर्क-फ्रॉम-होम या हाइब्रिड मॉडल पर काम करने की सलाह दी गई है।
- 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे, और पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी।
