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हाई कोर्ट में स्वास्थ्य बीमा के मामले में सुनवाई पांच अगस्त को

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हाई कोर्ट में स्वास्थ्य बीमा के मामले में सुनवाई पांच अगस्त को


नैनीताल, 02 अगस्त (हि.स.)। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा के मामले में स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अपने ग्राहक के साथ गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार करने के मामले में दायर हाई कोर्ट बार ऐसोसिएशन के पत्र का संज्ञान लिया और काेर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के बाद कंपनी का पक्ष सुनने के लिए पांच अगस्त की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष पत्र पेशकर कहा कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता उनके सहयोगी को तीन दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उन्हें पहले बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल और फिर कृष्णा नर्सिंग होम हल्द्वानी में भर्ती कराया गया था। जहां उन्हें 72 घंटे तक आईसीयू की निगरानी में रखने के बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 31 जुलाई को उनका ऑपरेशन किया गया। बार की ओर से पेश किए गए पत्र में कहा गया कि उनके सहयोगी अधिवक्ता के पास स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है लेकिन इस कंपनी ने किसी भी उचित कारण से तत्काल वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में उन्हें वित्तीय समस्या से जूझना पड़ रहा है। यह कंपनी का अपने उपभोक्ता के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी है जो इस कंपनी ने अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए की है। जब जरूरत पड़ने पर कंपनी अपने उपभोक्ता का साथ नहीं दे रही है तो ऐसी स्वास्थ्य पाॅलिसी का क्या फायदा। पत्र में प्रार्थना की गई कि इस प्रकरण पर कोई उचित निर्णय लें।

हिन्दुस्थान समाचार / लता / सत्यवान / वीरेन्द्र सिंह