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चंडीगढ़ में नई होमस्टे नीति से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई होमस्टे नीति लागू की है। इस नीति के तहत योग्य रिहायशी मकानों में 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को किफायती और घरेलू वातावरण में ठहरने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जानें इस नई नीति के तहत क्या-क्या नियम हैं और यह कैसे स्थानीय लोगों को प्रभावित करेगा।
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चंडीगढ़ प्रशासन की नई पहल


चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई होमस्टे नीति लागू की है। इस नीति के तहत योग्य रिहायशी मकानों में 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को किफायती और घरेलू वातावरण में ठहरने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही, मकान मालिकों के लिए अतिरिक्त आय का एक नया स्रोत भी उपलब्ध होगा।


पात्रता मानदंड

हालांकि, सभी रिहायशी मकानों में होमस्टे शुरू नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने इसके लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। केवल वे मकान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिनका क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्ग गज है।


पंजीकरण की आवश्यकता

होमस्टे का संचालन केवल संपत्ति के वास्तविक मालिक द्वारा किया जा सकेगा। इच्छुक मकान मालिक को पर्यटन विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा और प्रशासन के संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने इससे पहले 2008 में भी इसी तरह की योजना लागू की थी, लेकिन उस समय कई रिहायशी मकानों का दुरुपयोग हुआ था। इस बार प्रशासन ने पिछली कमियों को ध्यान में रखते हुए नियमों को सख्त किया है।


व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

नई नीति के अनुसार, होमस्टे संचालक अपने घर के बाहर किसी प्रकार का फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन या व्यावसायिक काउंटर नहीं बना सकेंगे। इसके अलावा, मकान की मूल रिहायशी पहचान और स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। होमस्टे का उपयोग केवल ठहरने की सुविधा तक सीमित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घर से क्लाउड किचन, टूर एंड ट्रैवल सेवा, रेस्तरां या बाहरी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने जैसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


पड़ोसियों की सुविधा का ध्यान

प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि होमस्टे के संचालन से आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि मेहमानों के कारण पड़ोसियों को परेशानी होती है या किसी संचालक द्वारा गलत जानकारी देकर पंजीकरण कराया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।