पंजाब में मतदाता सूची की जांच और नाम जोड़ने की प्रक्रिया
चंडीगढ़ में वोटर लिस्ट की नई जानकारी
चंडीगढ़: पंजाब में SIR वोटर लिस्ट और मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। मतदाता अब घर बैठे अपनी जानकारी की जांच कर सकेंगे। इसके लिए विभिन्न सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि किसी का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो वे दावा दाखिल कर सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरने का विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगा।
अपने नाम की जांच कैसे करें
दो मिनट में ऐसे जांचें अपना नाम
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनिंदिता मिश्रा के अनुसार, मतदाता वेबसाइट पर सूची उपलब्ध होने के बाद कुछ ही समय में अपना नाम देख सकेंगे। इसके लिए दो अलग सूचियां रखी जाएंगी। पहली सूची में उन मतदाताओं के नाम होंगे जो शामिल हैं, जबकि दूसरी सूची में उन लोगों की जानकारी होगी जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं। मतदाता को सबसे पहले संबंधित चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपनी बूथवार सूची देखनी होगी। नाम मिलने पर जानकारी की जांच कर लेना बेहतर रहेगा.
यदि नाम नहीं मिला तो क्या करें?
नाम नहीं मिला तो क्या करें?
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से दावा कर सकते हैं.
नाम जोड़ने की प्रक्रिया
नाम जोड़ने की प्रक्रिया इस तरह समझें
- सबसे पहले फॉर्म-6 ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त करें.
- नाम, पता और परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें.
- जन्मतिथि और निवास से जुड़े दस्तावेज लगाएं.
- स्वघोषणा के साथ फॉर्म जमा करें.
- फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें.
ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बूथ स्तर अधिकारी या संबंधित उपमंडल अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय से फॉर्म-6 लिया जा सकता है.
दावा दर्ज कराने की समय सीमा
12 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नाम जोड़ने और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12 सितंबर तक फॉर्म-6 जमा करके अपना दावा किया जा सकता है। इसके बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी.
विशेष शिविर का आयोजन
16 अगस्त को बूथ पर लगेगा विशेष शिविर
जो मतदाता कार्यालय जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए बूथ स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। 16 अगस्त को आयोजित होने वाले शिविर में मतदाता अपनी जानकारी जांच सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं मिलता है, तो वह शिविर में ही फॉर्म-6 जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इससे लोगों को आवेदन के लिए अलग से कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी.
फॉर्म की वापसी और आंकड़े
20.66 लाख फॉर्म वापस नहीं आए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लगभग 90.37 प्रतिशत फॉर्म वापस प्राप्त हुए। करीब 20.66 लाख फॉर्म वापस नहीं आए। अधिकारियों के अनुसार, जांच में कई तरह की जानकारी सामने आई है, जिसमें मृत मतदाता, दोहरी प्रविष्टियां, स्थानांतरित मतदाता और ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनका मतदान केंद्र से मिलान नहीं हो पाया.
आंकड़ों का विश्लेषण
बताए गए आंकड़ों के मुताबिक
- 4.12 लाख से अधिक मतदाताओं का पता नहीं चल पाया.
- 5.74 लाख मतदाता मृत पाए गए.
- करीब 1.19 लाख दोहरी प्रविष्टियां मिलीं.
- करीब 12 लाख मतदाताओं का मतदान केंद्र से मिलान नहीं हो पाया.
मतदाताओं के लिए सलाह
12 लाख मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करीब 12 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन उनका मतदान केंद्र से मिलान नहीं हो पाया है। ऐसे मतदाताओं से उपलब्ध दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, केवल मिलान नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम स्वतः समाप्त हो जाएगा। पंजाब SIR के दौरान मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें। नाम नहीं मिलने पर निर्धारित समय के भीतर फॉर्म-6 के जरिए दावा करना चाहिए.
