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चोरी के दो दोषियों को छह माह की सजा और जुर्माना

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दुमका, 21 नवंबर (हि.स.)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने चोरी के दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनायी है। अदालत में रामगढ़ थाना कांड संख्या 38/2020 में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।

न्यायालय ने दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र पाथरपानी गांव के रहने वाले यनुल अंसारी उर्फ प्रेम और शरीफ अंसारी को भादवि की धारा 411 के तहत दोषी पाकर छह-छह महीने के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में सरकार के सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया। न्यायालय में छह गवाहों की गवाही गुजरी। मामला जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गरडी गांव निवासी मनोज राय के लिखित आवेदन पर रामगढ़ पुलिस 19 अप्रैल, 2020 को दोनों आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 380, 457 और 411 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/ नीरज/चंद्र प्रकाश