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आयुष मलिक की धर्मांतरण की कहानी: एक नया मोड़ और परिवार का समर्थन

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयुष मलिक के धर्मांतरण की कहानी में नया मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आयुष ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है। उनके पिता ने इस 'घर वापसी' की पुष्टि की है, जबकि विवाद में संपत्ति हड़पने के आरोप भी शामिल हैं। जानिए इस मामले में क्या हो रहा है और जमानत पर सुनवाई की ताजा जानकारी।
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आयुष मलिक की घर वापसी


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयुष मलिक के धर्मांतरण से जुड़ी एक नई घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें आयुष मलिक इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाते हुए अपने घर के मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयुष के पिता, देवराज मलिक, ने भी अपने बेटे की इस 'घर वापसी' की पुष्टि की है।


धर्मांतरण का विवाद

प्रेम जाल और संपत्ति हड़पने का आरोप


यह विवाद 4 जून को शुरू हुआ, जब बघरा स्थित योग साधना केंद्र के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने आयुष के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने देवराज मलिक की संपत्ति हड़पने के लिए आयुष का धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद, 6 जून को आयुष के पिता ने चांदनी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और 11 अन्य के खिलाफ शामली कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पिता का कहना था कि चांदनी ने उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन निकाहनामा तैयार करवाया और धर्म परिवर्तन कराया।


वायरल वीडियो की जानकारी

वीडियो में क्या है?


वायरल वीडियो में आयुष मलिक अपने घर के मंदिर में पूजा करते हुए और परिवार से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आयुष यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वह इस्लाम में चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। स्वामी यशवीर महाराज ने भी पुष्टि की है कि आयुष ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है और अपने घर से इस्लाम से संबंधित वस्तुएं हटा दी हैं। आयुष के पिता ने कहा कि ईश्वर की कृपा और माता-पिता के स्नेह के कारण आयुष ने सनातन वैदिक परंपरा में लौटने का निर्णय लिया है।


जमानत पर सुनवाई

आज जमानत पर सुनवाई


शामली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम और सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जेल में बंद आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को कैराना के जनपद न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले, 8 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चांदनी और उसके पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।