Newzfatafatlogo

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तलाक और हलाला पर कड़ी टिप्पणी: महिलाओं के शोषण की अनुमति नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हलाला और तीन तलाक पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन प्रथाओं के तहत महिलाओं के यौन शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है।
 | 

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हलाला और तीन तलाक से संबंधित मामलों पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इन प्रथाओं के माध्यम से महिलाओं के यौन शोषण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई।
 

खबर अभी अपडेट हो रही है...