दिल्ली में 1 नवंबर से बसों और मालवाहक वाहनों पर नई पाबंदियां: जानें क्या है नियम
नई पाबंदियों का प्रभाव
1 नवंबर से दिल्ली में बसों और मालवाहक वाहनों की एंट्री पर नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। गाजियाबाद परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को इस संबंध में चेतावनी दी है कि वे केवल उन वाहनों को भेजें जो निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं।
दिल्ली में BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक श्रेणी के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अन्य श्रेणियों की बसों, जिनमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें भी शामिल हैं, को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस नियम से छूट मिलेगी।
मालवाहक वाहनों के लिए नियम
दिल्ली में व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू हैं। केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य श्रेणी के हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।
अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने ट्रांसपोर्ट यूनियनों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। इससे उन्हें दिल्ली में प्रवेश के समय किसी भी परेशानी और दंडात्मक कार्रवाई से बचने में मदद मिलेगी।
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदम
ये पाबंदियां शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लागू की जा रही हैं। इसलिए, बस और मालवाहक वाहन संचालकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी गाड़ियों की श्रेणी के अनुसार नियमों की पुष्टि करें।
