दिल्ली में ISIS से जुड़े चार आतंकियों को मिली कठोर सजा, NIA की बड़ी कार्रवाई
NIA की सफलता: आतंकियों को मिली सजा
नई दिल्ली: आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 'वॉयस ऑफ हिंद' मामले में चार आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उमर निसार, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट को छह साल की सजा दी, जबकि अफशां परवेज जराबी को पांच साल की सजा मिली। इसके अलावा, सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
आईएसआईएस विचारधारा का प्रचार
NIA के अनुसार, आरोपियों पर आईएसआईएस की विचारधारा को फैलाने और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने के आरोप साबित हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि 'सॉत-अल-हिंद' नामक एक ऑनलाइन पत्रिका के माध्यम से आतंकी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था।
डिजिटल सामग्री की बरामदगी
जांच एजेंसी ने इस मामले में बड़ी मात्रा में डिजिटल सामग्री बरामद की है, जिसमें आतंकी प्रचार सामग्री, पोस्टर, साहित्य, ऑनलाइन लिंक, चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, झंडे और अन्य डिजिटल दस्तावेज शामिल हैं।
आरोपपत्र और सुनवाई की स्थिति
NIA ने कुल आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र और चार पूरक आरोपपत्र दाखिल किए हैं। चार दोषियों को सजा मिल चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है।
