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दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम: क्या हैं नए नियम?

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, निर्माण स्थलों की निगरानी बढ़ाई गई है और धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जानें नए नियम और उनके प्रभाव के बारे में।
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दिल्ली सरकार की नई पहल


नई दिल्ली: सर्दियों के आगमन से पहले, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने निर्माण स्थलों की निगरानी को बढ़ा दिया है। यदि धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो सरकारी और निजी परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।


जांच के दायरे में पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड का सीवर कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग-9 और रोहतक रोड पर पंजाबी बाग से टिकरी कलां तक का गलियारा, मुंडका मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के निकट परियोजना तथा सरोजिनी नगर और नेताजी नगर की निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।


कड़े नियम और कार्रवाई

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई


निर्माण कार्य में उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, कार्य को रोकने, बिजली की आपूर्ति काटने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं को भी निजी परियोजनाओं के समान नियमों का पालन करना होगा। निर्माण सामग्री को ढकने, पानी का छिड़काव करने और धूल फैलने से रोकने के लिए आवश्यक मशीनें लगाने के निर्देश दिए गए हैं।


सरकार ने वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं तो ईंधन नहीं' अभियान को भी तेज किया है। तकनीकी निगरानी और नियमित निरीक्षण के माध्यम से प्रदूषण के स्रोतों पर समय पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली का विकास और हवा की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाएगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।