दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट फिर से खोला गया
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है। मंगलवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर CJP का X अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने अदालत में याचिका दायर की थी।
अकाउंट ब्लॉक करने का कारण
इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अकाउंट को उस समय ब्लॉक किया गया जब NEET परीक्षा चल रही थी। सरकार का तर्क था कि अकाउंट पर किए गए कुछ पोस्ट छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच भ्रम पैदा कर सकते थे, इसलिए यह कदम उठाया गया।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि NEET परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और जिन कारणों से अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वे अब लागू नहीं हैं। इसलिए, अकाउंट पर कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
अभिजीत दीपके को मिली राहत
केंद्र सरकार के इस रुख को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण अब समाप्त हो चुका है। इसलिए, अकाउंट को अनब्लॉक करना उचित होगा। अदालत ने संबंधित आदेश को वापस लेने और CJP के X अकाउंट को फिर से सक्रिय करने के निर्देश दिए।
इस फैसले के बाद अभिजीत दीपके को बड़ी राहत मिली है, और उन्हें अपने X अकाउंट का फिर से उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यह अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है, जिसमें लाखों छात्र और प्रसिद्ध लोग जुड़े हुए हैं। अब CJP अपने आधिकारिक X हैंडल के माध्यम से फिर से पोस्ट और अन्य गतिविधियाँ जारी रख सकेगी।
