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दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति: जानें नियम और समय

इस दिवाली, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को सीमित समय की अनुमति दी है। जानें इन दिनों के लिए निर्धारित समय और नियम, ताकि आप सुरक्षित और जिम्मेदारी से त्योहार मना सकें। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
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दिवाली की आतिशबाजी पर नई गाइडलाइंस


नई दिल्ली: इस दिवाली, आतिशबाजी का आनंद लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए 7 और 8 नवंबर को सीमित समय दिया गया है। इन दोनों दिनों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे निर्धारित समय पर ही जलाए जा सकेंगे। 9 नवंबर से फिर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन दो दिनों में सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति है। इसके अलावा, अस्पतालों, स्कूलों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम और अन्य शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक है।


शाहदरा पुलिस की अपील


शाहदरा जिला पुलिस के उपायुक्त राजेंद्र मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय में ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। दोनों दिन सुबह एक घंटे और रात दो घंटे की अनुमति है। इसके अलावा, किसी भी समय पटाखे जलाने से बचें और नियमों का पालन करें।


पुलिस उपायुक्त ने लोगों से अनुरोध किया कि त्योहार की खुशियों का आनंद दूसरों के लिए परेशानी का कारण न बने। पर्यावरण, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों की सुरक्षा का ध्यान रखें। नियमों की अनदेखी से बचें। संदेश स्पष्ट है—दीपों से रोशन हो दिल्ली, धुएं और शोर से नहीं। इस दिवाली खुशियों को बांटें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें।