पंजाब में घरेलू और सजावटी पेंट्स के लिए लेड मुक्त बनाने के दिशा-निर्देश
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया आदेश
निर्माताओं को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश; चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया
चंडीगढ़: जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "घरेलू और सजावटी पेंट नियमों में लेड सामग्री का विनियमन, 2016" को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति प्रक्रिया में लेड सामग्री के अनुपालन से संबंधित विशिष्ट शर्तों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
ये नियम, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, घरेलू और सजावटी पेंट्स में 90 पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक लेड की मात्रा के निर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर रोक लगाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देशभर में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुपालन और परीक्षण प्रक्रियाएं भी निर्धारित की हैं।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, पेंट निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों में लेड की मात्रा 90 पीपीएम की सीमा के भीतर हो। इसके साथ ही, निर्माताओं को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा और डीलरों तथा खुदरा विक्रेताओं को प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। ये शर्तें सहमति तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगी।
चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि लेड का संपर्क सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है, विशेषकर बच्चों के लिए, जो इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लेड के निम्न स्तर का संपर्क भी न्यूरोलॉजिकल विकास और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे सख्त नियामक अनुपालन की आवश्यकता होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लेड को प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता वाले रसायनों में से एक माना है। अध्ययन बताते हैं कि लेड के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है, और बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से लेड को अवशोषित करते हैं, जिससे मस्तिष्क के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि नए निर्देशों का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढांचे का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन अनुपालन आवश्यकताओं को सहमति प्रक्रिया में शामिल करके, बोर्ड का लक्ष्य जिम्मेदार विनिर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और पूरे पंजाब में सुरक्षित, लेड-मुक्त पेंट की ओर संक्रमण का समर्थन करना है।
