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मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मिली फांसी की सजा

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के समय, मृतक के परिवार के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे। मुस्कान के माता-पिता ने भी अदालत में बयान दिया कि उन्हें मुस्कान की सजा पर कोई आपत्ति नहीं है। जानें इस सनसनीखेज मामले की पूरी जानकारी।
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सौरभ राजपूत हत्याकांड का अदालती फैसला


नई दिल्ली: मेरठ में हुए सौरभ राजपूत के हत्याकांड, जिसे नीला ड्रम केस के नाम से जाना जाता है, में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है।


कोर्ट ने 30 सितंबर को दोनों को हत्या का दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के समय, दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, जबकि मृतक सौरभ की मां रेणु देवी और भाई बबलू भी अदालत में मौजूद थे।


जज का फैसला और परिवार की प्रतिक्रिया

जज ने क्या कहा?


फैसला सुनाते समय जज ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायालय अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। सौरभ के परिवार के वकील ने बताया कि बचाव पक्ष ने सजा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः पीड़ित परिवार को न्याय मिला। कोर्ट के फैसले के बाद सौरभ के परिवार के सदस्य भावुक हो गए और कुछ नहीं कह सके।


मुस्कान के माता-पिता का बयान

माता-पिता ने दिया बयान


मुस्कान के माता-पिता ने अदालत में एक लिखित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मृतक सौरभ एक अच्छा लड़का था और उसकी हत्या बेरहमी से की गई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुस्कान को फांसी की सजा मिलती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और अब उनका उससे कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मुस्कान के परिवार ने जेल में उससे मिलने का एक बार भी प्रयास नहीं किया।




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