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अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोप में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्यों का उपयोग किया गया है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को 85 बार चढ़ावे की रकम हटाते हुए देखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण बरामद किए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में।
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चार्जशीट में प्रमुख साक्ष्य

अयोध्या - अयोध्या में स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), बैंकिंग लेनदेन और अन्य बरामदगी को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।


मुख्य आरोपी की गतिविधियाँ

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला उर्फ शनि को 85 बार चढ़ावे की रकम हटाते हुए सीसीटीवी में देखा गया है। अन्य आरोपियों की संलिप्तता भी फुटेज में दर्ज की गई है। रामजन्मभूमि थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 90/2026 में क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने विवेचना पूरी करने के बाद 22/23 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।


गबन की घटनाएँ

पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में चढ़ावे की रकम हटाने और एक-दूसरे की मदद करने की घटनाएँ सामने आईं। अविनाश शुक्ला को 85 बार रकम चुराते हुए और चार बार अन्य आरोपियों की मदद करते हुए देखा गया। करुणेश पाण्डेय और अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता सामने आई है।


बरामद की गई संपत्ति

पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण बरामद किए हैं। अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख रुपए, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के आभूषण मिले हैं। अन्य आरोपियों से भी नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा, कई वाहन भी जब्त किए गए हैं।


आरोपियों की संपत्ति का विवरण

चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि गबन की रकम का उपयोग विभिन्न संपत्तियों की खरीद में किया गया। अनुकल्प मिश्रा के पिता के नाम पर 55 लाख रुपए का मकान खरीदा गया है। लवकुश मिश्रा पर पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप है।


गवाहों के बयान

चार्जशीट में कुल 133 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय और अन्य महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सऐप चैट को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है।


न्यायिक प्रक्रिया

पुलिस ने अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अदालत में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी।