Newzfatafatlogo

सौरव गांगुली को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, विवादित मामले में हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। कोर्ट ने 'परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट' की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिससे गांगुली के पक्ष में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। यह मामला 2003 में हुए 'प्लेयर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट' से जुड़ा है, जिसमें गांगुली के व्यावसायिक अधिकारों का विवाद था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के निर्णय के पीछे की कहानी।
 | 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सौरव गांगुली की खबरें: भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को 'परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट' द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने से मना कर दिया। यह मामला 2003 में हुए 'प्लेयर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट' से संबंधित है, जो गांगुली के व्यावसायिक और प्रचारात्मक अधिकारों से जुड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट में 'परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट' ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने गांगुली के पक्ष में ₹14.49 करोड़ का आर्बिट्रल अवॉर्ड सही ठहराया था। CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कंपनी की अपील को खारिज करते हुए आर्बिट्रल अवॉर्ड को बरकरार रखा था।

यह विवाद 2003 में परसेप्ट और गांगुली के बीच हुए 'प्लेयर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट' से शुरू हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसेप्ट की चुनौती को खारिज करते हुए आर्बिट्रेशन के फैसले को सही ठहराया।

कोर्ट ने यह भी माना कि जिस घटना के आधार पर परसेप्ट ने समझौता समाप्त करने का दावा किया था, उसके बावजूद गांगुली का प्रतिनिधित्व जारी रखने के कारण उसने समझौता समाप्त करने का अधिकार खो दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि KKR से गांगुली की कमाई परसेप्ट के साथ रेवेन्यू-शेयरिंग के दायरे में नहीं आती थी।