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Aadhaar Update: आधार कार्ड से जुड़ें बड़े बदलाव आए सामने, फॉर्म एनरोलमेंट से लेकर अपडेशन तक, ये है नए नियम

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Aadhaar Update: आधार कार्ड से जुड़ें बड़े बदलाव आए सामने, फॉर्म एनरोलमेंट से लेकर अपडेशन तक, ये है नए नियम
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार नामांकन और अद्यतन नियमों में बदलाव (आधार अपडेट नियमों में बदलाव) को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। आधार नामांकन और अपडेट (New form for aadhaar update) के लिए नए फॉर्म जारी किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आधार अपडेट कराने या नया आधार बनवाने जाता है तो उसे अब एक नया फॉर्म भरना होगा। एनआरआई के लिए एक अलग फॉर्म जारी किया गया है।
नए नियमों के चलते अब आधार कार्ड में नाम, पता आदि डेमोग्राफिक डेटा अपडेट करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। नए नियम केंद्रीय पहचान डेटा में जानकारी अपडेट करने के दो तरीके पेश करते हैं। आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से या नामांकन केंद्र पर जाकर पूरा कर सकते हैं।
अब बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगीAadhaar Update: आधार कार्ड से जुड़ें बड़े बदलाव आए सामने, फॉर्म एनरोलमेंट से लेकर अपडेशन तक, ये है नए नियम
पुराने नियमों के तहत पता और कुछ अन्य जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा थी. अन्य चीजों को अपडेट करने के लिए पहले नामांकन केंद्रों (आधार नामांकन केंद्र) पर जाना पड़ता था, लेकिन इस नए नियम के तहत अब कई जानकारियां ऑनलाइन भी अपडेट (आधार ऑनलाइन अपडेट) की जा सकेंगी। भविष्य में यह भी संभावना है कि मोबाइल नंबर को ऑनलाइन भी अपडेट (Mobile Number Online Update) किया जा सके.
पुराने फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है
आधार के लिए नामांकन और आधार विवरण अपडेट करने के लिए मौजूदा फॉर्म को नए फॉर्म से बदल दिया गया है। नए फॉर्म 1 का उपयोग 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों और अनिवासी व्यक्तियों के लिए आधार पंजीकरण के लिए किया जाएगा। एक ही श्रेणी के लोग जानकारी अपडेट करने के लिए एक ही फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे.Aadhaar Update: आधार कार्ड से जुड़ें बड़े बदलाव आए सामने, फॉर्म एनरोलमेंट से लेकर अपडेशन तक, ये है नए नियम
यह फॉर्म एनआरआई के लिए होगा
जिन एनआरआई के पास भारत से बाहर के पते का प्रमाण है, उनके पंजीकरण और अद्यतनीकरण के लिए फॉर्म 2 का उपयोग किया जाएगा। केवल भारतीय पते वाले एनआरआई, जिनकी आयु 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है, फॉर्म 3 का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म 4 का उपयोग विदेशी पते वाले एनआरआई के बच्चे कर सकते हैं। इसी तरह विभिन्न श्रेणियों के लिए फॉर्म 5,6,7,8 और 9 जारी किये गये हैं.