अमेरिका ने जन्म पर्यटन पर वीज़ा प्रतिबंध लागू किया
वीज़ा धोखाधड़ी के खिलाफ नई पहल
अमेरिका ने व्यावसायिक जन्म पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम फर्जी विवाह और काल्पनिक रोजगार प्रस्तावों जैसी वीज़ा धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नई सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के शुभारंभ के साथ जोड़ा गया है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि इन उपायों में उन दलालों को भी शामिल किया गया है, जो अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रसव के उद्देश्य से यात्रा का समन्वय करते हैं, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि विदेशी जन्म पर्यटन नेटवर्क ने अमेरिकी आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग किया है।
नए नियमों का दायरा
सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ने आरोप लगाया कि ये संस्थाएं विदेशी आवेदकों को वीज़ा अधिकारियों को धोखा देने के लिए तैयार करती हैं और नागरिकता पाने के लिए मोटी रकम वसूलती हैं। यह पहल इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 212(a)(3)(C) के तहत लागू की गई है। इसके तहत कमर्शियल बर्थ टूरिज़्म सिंडिकेट के मालिकों और बिचौलियों पर कार्रवाई की जाएगी। विदेश में मौजूद मेडिकल स्टाफ़ जो जानबूझकर ऐसी यात्रा में मदद करते हैं, वे भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।
सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा
इस कदम को सार्वजनिक संसाधनों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के रूप में पेश किया गया है। प्रशासन ने वीज़ा के गलत इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए एक डिजिटल चैनल भी शुरू किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म धोखाधड़ी के कई तरीकों को रोकने में मदद करेगा, जैसे कि झूठे यात्रा कार्यक्रम और नकली शादियाँ। कांसुलर अधिकारियों ने गैर-कानूनी यात्रा की कोशिशों को रोकने के लिए उपायों पर जोर दिया है।
जानकारी देने का नया तरीका
विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान वीज़ा धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी सार्वजनिक सूचनाओं से मिली है। प्रशासन ने कहा कि यह नया ऑनलाइन टूल जनता के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने का एक आसान और विश्वसनीय माध्यम है। जानकारी देने वालों को travel.state.gov/reportvisafraud पर जाने के लिए कहा गया है।
