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सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास की चेतावनी: भीख मांगने पर सख्त कार्रवाई

सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों को भीख मांगने से मना किया है, चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर जेल हो सकती है। यह बयान मक्का मदीना की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है। दूतावास ने कहा है कि अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जानें इस मुद्दे के पीछे की पूरी कहानी और सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिकों की स्थिति के बारे में।
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पाकिस्तानी दूतावास का बयान

  सऊदी अरब की सरकार ने रियाद में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से एक 50 सेकंड का वीडियो बयान जारी करवाया है। इस बयान में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों से अपील की है कि जो लोग मक्का मदीना की यात्रा पर आ रहे हैं या काम की तलाश में सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, वे भीख मांगने से बचें। दूतावास ने कहा है कि मक्का मदीना में अपनी मर्जी से व्हीलचेयर सेवा शुरू करने या लोगों के बाल काटने का प्रयास न करें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मक्का मदीना में उधार मांगने से बचें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी दूतावास ने चेतावनी दी है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक मक्का मदीना आ रहा है, उसे भीख मांगने से दूर रहना चाहिए।


सख्त चेतावनी

पाकिस्तानी दूतावास ने अपने नागरिकों को यह भी बताया है कि अगर वे सऊदी अरब में भीख मांगते हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। यह स्थिति बेहद शर्मनाक है कि एक दूतावास को अपने नागरिकों को इस तरह की चेतावनी देनी पड़ रही है। हाल ही में, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदों की बात की थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि सऊदी अरब में भीख मांगने के आरोप में 5500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक जेल में हैं। इसके अलावा, सऊदी सरकार ने 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया है।


कानूनी चेतावनी

रियाद में दूतावास ने कहा है कि सभी उमरा जायरीन और कामकाजी लोगों से यह गुजारिश की गई है कि सऊदी अरब में भीख मांगना या किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होना कानून के खिलाफ है। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे गिरफ्तारी, देश निकाला और सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश पर पाबंदी जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


सऊदी कानून का पालन

विशेष रूप से हरमैन में व्हीलचेयर सेवा प्रदान करना, बाल काटना या हजामत की सेवाएं देना, पैसे का लेन-देन और उधार लेना सऊदी कानून के अनुसार पूरी तरह से मना है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी नागरिक के रूप में, सऊदी कानूनों का पालन करें और अवैध गतिविधियों से दूर रहें।


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